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वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव की पैरवी पर एसीपी व थानाध्यक्ष पर हमले के सात आरोपितों को मिली अग्रिम जमानत



 28/Nov/25

वाराणसी। पानी के पाइप को लेकर हुए विवाद के दौरान एसीपी, थानाध्यक्ष समेत कई पुलिसकर्मियों पर हुए जानलेवा हमले के मामले में सात आरोपितों को जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत से बड़ी राहत मिली है। वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव की पैरवी पर अदालत ने सुल्तानपुर, रामनगर निवासी आरोपित उमेश सोनकर, अजय सोनकर, गणेश प्रसाद विश्वकर्मा, राममूरत पटेल, चिराग पटेल, मुकुंद पटेल और अजय मौर्या को अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान किया। अदालत ने आदेश दिया कि पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की स्थिति में आरोपित 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र जमा कर रिहा किए जाएंगे।

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव के साथ नरेश यादव, आनंद तिवारी, पंकज यादव और संदीप यादव ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक 9 नवम्बर 2025 को रामनगर थाने के उपनिरीक्षक जयप्रकाश सिंह को सूचना मिली कि सुल्तानपुर गांव में पानी के पाइप को लेकर ग्राम प्रधान रितू देवी के साथ मारपीट की जा रही है। पुलिस मौके पर पहुंची और तहरीर के आधार पर विशेष मौर्या, राहुल विश्वकर्मा व रोहित पटेल को हिरासत में लेकर थाने लाई।

इसके बाद सुल्तानपुर गांव के सैकड़ों लोग थाने पहुंच गए और घेराव करने लगे। स्थिति गम्भीर होने पर एसीपी कोतवाली अतुल अंजान समेत कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची, लेकिन समझाने के दौरान भीड़ उग्र हो गई और पुलिस टीम पर ईंट-पत्थर से हमला कर दिया। एसीपी, थानाध्यक्ष समेत कई पुलिसकर्मी इस हमले में गंभीर रूप से घायल हुए।

घटना के बाद पुलिस ने 55 नामजद समेत कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 19 आरोपितों को जेल भेजा था।

 


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