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धोखाधड़ी केस में दंपति को अग्रिम जमानत, अधिवक्ता अनुज यादव ने किया पक्ष प्रस्तुत



 27/Nov/25

वाराणसी। लाखों रुपये मूल्य की चांदी हड़पने के आरोप में फंसे दंपति को अदालत से बड़ी राहत मिली है। अपर जिला जज (त्रयोदश) सुशील खरवार की अदालत ने चेतगंज, मंशाराम फाटक निवासी आरोपित सतीश कुमार अग्रहरि व उसकी पत्नी सन्नो अग्रहरि को अग्रिम जमानत प्रदान कर दी है। कोर्ट ने आदेश दिया कि पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की स्थिति में दोनों को 50-50 हजार रुपये की दो जमानतें एवं बंधपत्र जमा करने पर रिहा किया जाएगा।

इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, आनंद तिवारी पंकज, नरेश यादव और संदीप यादव ने पैरवी की।

अभियोजन के मुताबिक, भूतभैरव, नक्खास, कोतवाली निवासी वादी उमाचरण गुप्ता ने कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप है कि उन्होंने अपने परिचित सतीश कुमार अग्रहरि को व्यापार में उपयोग के लिए 3 किलो 46 ग्राम चांदी दी थी। सतीश ने आश्वासन दिया था कि एक वर्ष बाद वही चांदी वापस कर देगा, लेकिन समय बीत जाने के बाद भी चांदी वापस नहीं की गई।

वादी का आरोप है कि चांदी मांगने पर उसे धमकाया गया। 30 मार्च 2025 को जब वह अपने दिए गए 3 किलो 46 ग्राम चांदी की मांग लेकर सतीश के घर पहुंचे, तब सतीश, उसका भाई अमित अग्रहरि और पत्नी सन्नो अग्रहरि ने कथित रूप से गाली-गलौज करते हुए उसे फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। वादी ने बताया कि उसकी चांदी हड़प लिए जाने से वह आर्थिक संकट में आ गया है।

अदालत ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद आरोपित दंपति को अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान किया।


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