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राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगाने वाले 9 अभियुक्तों को राजातालाब पुलिस ने किया गिरफ्तार



 26/Nov/25

वाराणसी। थाना राजातालाब क्षेत्रान्तर्गत कचनार के पास जुगनू राम निवासी दियाँव, थाना कछवा, जनपद मिर्जापुर, उम्र लगभग 56 वर्ष, साइकिल से मजदूरी करने जा रहे थे। इसी दौरान डम्पर संख्या BR 24 GC 8617 द्वारा टक्कर लग जाने से उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। मृतक एसजेआरएस इन्फ्रासिटी नामक निर्माणाधीन बहुमंजिला भवन में कार्य हेतु जा रहे थे। उक्त दुर्घटना के उपरान्त मृतक के परिजन, रिश्तेदार तथा निर्माणाधीन बिल्डिंग के ठेकेदार के उकसाने पर भवन में कार्यरत मजदूरों एवं आसपास के अन्य असामाजिक तत्वों द्वारा NH–19 पर जाम लगाकर आवागमन बाधित कर दिया गया, जिससे क्षेत्र में शान्ति एवं कानून-व्यवस्था प्रभावित हुई। पुलिस द्वारा समझाने का प्रयास किया गया, किन्तु वे नहीं माने। घटना के संबंध में थाना राजातालाब पर मु0अ0सं0 281/25 धारा 223/126/50 बीएनएस एवं धारा 8-बी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 बनाम 5060 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी संदर्भ में दिनांक 25.11.2025 को मुकदमा उपर्युक्त में संलिप्त 09 नफर अभियुक्तों को थाना राजातालाब पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा गया गया, जिनका विवरण निम्नवत है जिसमें प्रभुनारायण पटेल पुत्र स्व0 विपत, निवासी ग्राम प्रतापपुर, थाना मिर्जामुराद, कमिश्नरेट वाराणसी, उम्र लगभग 51 वर्ष, सेवालाल पटेल पुत्र स्व0 विश्वनाथ, निवासी कचनार, थाना राजातालाब, कमिश्नरेट वाराणसी, उम्र लगभग 37 वर्ष, सुनील कुमार राजभर पुत्र मेवालाल, निवासी ग्राम बीरभानपुर, थाना राजातालाब, कमिश्नरेट वाराणसी, उम्र लगभग 35 वर्ष, अवधेश कुमार बिन्द पुत्र स्व0 झकड़ी, निवासी ग्राम भुवालपुर, थाना मिर्जामुराद, वाराणसी, उम्र लगभग 49, वर्ष, ओमप्रकाश बिन्द पुत्र रामधनी, निवासी ग्राम भुवालपुर, थाना मिर्जामुराद, वाराणसी, उम्र लगभग 30 वर्ष, रमाशंकर पुत्र रामधनी, निवासी भुवालपुर, थाना राजातालाब, वाराणसी, उम्र लगभग 45 वर्ष, मनोज कुमार बिन्द पुत्र चौथी राम बिन्द, निवासी खजुरी, थाना मिर्जामुराद, वाराणसी, उम्र लगभग 34 वर्ष, प्रेमकुमार राजभर पुत्र स्व0 खरपत्तु, निवासी ग्राम भुवालपुर, थाना मिर्जामुराद, वाराणसी, उम्र लगभग 42 वर्ष, मदनलाल पुत्र स्व0 लालजी, निवासी हरदत्तपुर, थाना रोहनिया, वाराणसी, उम्र लगभग 35 वर्ष थे।

राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगाना दंडनीय अपराध है, जिससे आमजन का आवागमन व एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाएँ प्रभावित होती हैं। किसी भी दुर्घटना या विवाद में कानून अपने हाथ में न लें तथा सड़क/हाइवे जाम करने से बचें। सड़क दुर्घटना दुखद होती है, परंतु इसे आधार बनाकर हिंसा, जाम या अराजकता फैलाना गंभीर अपराध है। ऐसे कृत्यों पर भविष्य में भी कठोरतम विधिक कार्रवाई की जाएगी। किसी भी समस्या में नागरिक निकटतम थाना/पुलिस अधिकारी से संपर्क कर विधिक उपाय अपनाएँ। पुलिस प्रशासन आपकी सुरक्षा व सहायता हेतु सदैव तत्पर है। शान्ति एवं सौहार्द बनाए रखने में सहयोग करें।


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