MENU

वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव की पैरवी से लूट व बरामदगी के मामले में आरोपित को मिली जमानत



 07/Nov/25

वाराणसी। फ्लिपकार्ट कंपनी के डिलीवरी कर्मचारी को असलहे से आतंकित कर मोबाइल, नगदी व सामान लूट व बरामदगी के मामले में आरोपित को कोर्ट से राहत मिल गई। जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत ने चक्का, हरहुआ निवासी आरोपित मोहित यादव को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, अजय पाल व संदीप यादव ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार कटौना, वाराणसी निवासी महेश कुमार वर्मा ने बड़ागांव थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि वह फ्लिपकार्ट में डिलीवरी ब्वॉय की नौकरी करता है। वह 18 अक्टूबर 2025 को अवनीश सिंह के नाम से बुकिंग पार्सल देने के लिए चिउरापूर हथिवार मार्ग पर अवनीश सिंह के मोबाइल पर फोन किया तो वह कई बार समय लेता रहा। फिर जब वह जाने लगा तो उसने पुनः उसे बुलाया। वह जैसे ही चिउरापूर हथिवार मार्ग पर पहुंचा तो कस्टमर अवनीश सिंह मिला। तभी एक हीरो स्प्लेंडर से दो अज्ञात बदमाश वहां आए और उसे कट्टा सटाकर गाली देते हुए उसका मोबाइल, बुकिंग पार्सल जो तथाकथित अवनीश सिंह द्वारा मंगाया गया था, उसे भी लूट लिया।

इसके साथ ही उन लोगों ने उसका आधार कार्ड, कस्टमरों द्वारा रिटर्न पार्सल — एक शर्ट, एक जींस पैंट, एक पिक पैकेट, दवा पैकेट, 2 से 3 हजार रुपए और डिलीवरी बैग भी लूट लिया। इसके बाद दोनों लुटेरे वहां से अपनी मोटरसाइकिल से भाग निकले। जिसके बाद उक्त कस्टमर भी पीछे-पीछे चला गया। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचना के दौरान पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 19 अक्टूबर 2025 को मोहित यादव समेत तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूट का मोबाइल व अन्य सामान बरामद कर जेल भेज दिया था।


इस खबर को शेयर करें

Leave a Comment

9614


सबरंग