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बिना लाइसेंस के अवैध पटाखा की विक्री व भण्डारण करने वालों के विरूद्ध होगी कड़ी कार्यवाही



 17/Oct/25


वाराणसी। उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट बुधवार को दीपावली के दौरान ग्रीन पटाखों की बिक्री और जलाने की इजाजत दे दी है। बेंच ने आदेश दिया कि 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखों की बिक्री की इजाजत होगी। कोर्ट ने आगे निर्देश दिया कि ऐसे पटाखे फोड़ने का समय शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक ही सीमित रहेगा। ग्रीन पटाखे ऐसे पटाखे होते हैं, जो पारंपरिक पटाखों के मुकाबले पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाते हैं। इनमें एलुमिनियम, पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर जैसे हानिकारक केमिकल्स या तो बहुत कम मात्रा में होते हैं या बिल्कुल नहीं होते। ग्रीन पटाखों में बेरियम पदार्थ नहीं होता है, जिसका इस्तेमाल पटाखों में ग्रीन कलर डालने के लिए किया जाता है। पारंपरिक पटाखे काले पाउडर, क्लोरेट्स और परक्लोरेट्स से बने होते हैं। ग्रीन पटाखों की खोज सीएसआईआर-नी (नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट) ने की थी। ग्रीन पटाखों की पहचान सीएसआईआर नीरी के हरे लोगो और पैकेट पर एन्क्रिप्टेड क्यूआर कोड से की जा सकती है। जहां सामान्य पटाखे 160 डेसीबल तक शोर करते हैं। वहीं ग्रीन पटाखों की आवाज 110 से 125 डेसीबल तक ही होती है। यानी आम पटाखों के मुकाबले ग्रीन पटाखों से वायु और ध्वनि प्रदूषण दोनों कम होते हैं। ग्रीन पटाखों में पेंसिल, फुलझड़ियां, मरून और चकरी शामिल हैं। बेंच ने अपने आदेश में कहा कि 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखों की बिक्री की इजाजत होगी। पुलिस अधिकारी पेट्रोलिंग टीम का गठन करेंगे, जो इस बात पर नजर रखेंगे कि केवल क्यूआर कोड वाले प्रोडक्ट ही बेचे जाएं। पटाखों का समय शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक ही सीमित रहेगा। पीठ ने कहा कि ई-कॉमर्स वेबसाइटों से पटाखों की आपूर्ति नहीं की जाएगी बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, पारंपरिक पटाखों की तस्करी की जाती है, जो ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। हमें एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा। पटाखों के नियंत्रण के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही सम्बंधित विभाग द्वारा की जा रही है।

पुलिस उपायुक्त, जोन काशी ने बताया कि क्षेत्र में टीम बनाकर अवैध पटाखा की विक्री व भण्डारण करने वालों के विरूद्ध सघन अभियान चालाकर सम्भावित स्थानों/दुकानों की चेकिंग किया गया। गत् दिनों नया चौक निवासी शेख मोहम्मद आसिफ, नन्हे व विशाल के कब्जे से 360 किग्रा अवैध पटाखा बरामद हुआ था, जिसके सम्बन्ध में वादी चौकी प्रभारी दालमण्डी की सूचना पर थाना चौक पर मु०अ०सं०-125/2025 धारा-287 बीएनएस व 9बी विस्फोटक अधिनियम के पंजीकृत किया गया है, जिसकी विवेचना उ०नि० मनीष सिंह थाना चौक द्वारा किया जा रहा है। अभियान के दौरान पत्थर गली निवासी युसुफ खान के कब्जे से 69 किग्रा अवैध पटाखा बरामद हुआ है। चौकी प्रभारी कोदई के सूचना पर मु0अ0सं0-210 / 2025 धारा-287 बीएनएस के पंजीकृत किया गया है, जिसकी विवेचना उ0नि0 शुभम सिंह द्वारा की जा रही है। समस्त सहायक पुलिस आयुक्त जोन काशी कमिश्नरेट अपने-अपने सर्किल क्षेत्रान्तर्गत सतर्क दृष्टि बनाये रखने एवं ना लाइसेंस के अवैध पटाखा की विक्री व भण्डारण करने वालों के विरूद्ध प्रभावी विधिक कार्यवाही कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।


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