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मिशन शक्ति फेज-5.0 : वाराणसी पुलिस अपराध रोकथाम के साथ ही जागरूकता अभियान में कर रही कार्य



 15/Oct/25

वाराणसी। योगी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के दृष्टिगत निर्धारित विभागीय कार्य योजना/कैलेण्डर के अनुसार कार्य/कार्यक्रम सम्पादित करते हुए मिशन शक्ति फेज-5.0 के तृतीय चरण के अनुसार स्कूलों/कालेजों में भ्रमण करते हुए जन जागरूकता एवं प्रचार प्रसार कर बालक बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन तथा सशक्तीकरण हेतु जन जागरुकता कार्यक्रम के दौरान (help line no 1090, 1098, 1076,1930, 100, 112, 102,181) व विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से जानकारी साझा कर रहा है। जागरूकता अभियान को समझाते हुए उप्र शासन व उप्र पुलिस के स्तर से संचालित समस्त योजनाओं एवं प्रबन्धों की विशेष जानकारी दी जा रही है।

मिशन शक्ति फेज-5.0 तृतीय चरण

मिशन शक्ति (फेज-5.0) के तृतीय चरण में कमिश्नरेट वाराणसी के बीट पुलिस कर्मियों द्वारा स्कूलों/कालेजों में 72 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें 7419 बालक/बालिकाओं को भारत सरकार द्वारा संचालित सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं व हेल्प लाइनों से सम्बन्धित जानकारी देते हुए महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा 6658 प्रचार-प्रसार की सामग्री वितरित कर जागरूक किया गया। कमिश्नरेट वाराणसी की एण्टी रोमियो स्क्वाड द्वारा स्कूल, कालेज, पार्क, भीड-भाड़ वाले 178 स्थानों पर चेकिंग करते हुए 2859 व्यक्तियों को चेक कर 1025 व्यक्तियों को कठोर चेतवानी देते हुए 22 के विरूद्व धारा 126/135/170 बीएनएस एवं 03 के विरूद्व धारा 129 बीएनएसएस की कार्यवाही करते हुए 02 अभियोग पंजीकृत कर 01 अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया।

कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा 155 स्थानों पर सघन चेकिंग करते हुए 1804 वाहनों को चेक कर 1542 वाहनों का चालान करते हुए 44 वाहनों से काली फिल्म हटवाई गयी, 14 वाहनों से हूटर, 03 वाहनों से बत्ती हटवाई गयी, 34 वाहनों पर लिखे शासकीय व जाति सूचक शब्द हटाये गये तथा 09 वाहनों को सीज किया गया, तथा 454 वाहन स्वामी को कठोर चेतावनी दी गयी। कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा 102 स्थानों पर गहनता से चेकिंग करते हुए 942 वाहनों को चेक कर 52 वाहनों का चालान कर 08 वाहनों को सीज किया गया।

मिशन शक्ति फेज-5.0 के तृतीय चरण के तहत अभियुक्त शशांक व अमरदीप को पाक्सो से संबंधित प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा शशांक को अधिकतम 10 वर्ष तथा अमरदीप को 05 वर्ष के कारावास की सजा व क्रमशः 104000 के अर्थ दंड से दंडित किया गया, थाना सिगरा में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 339/2015 धारा 354, 363, 366, 506 भादवी वह धारा 8 पाक्सो एक्ट से संबंधित अभियुक्तगण शशांक कुमार सिंह उर्फ बाबू निवासी-थाना कपसेठी जनपद वाराणसी अमरदीप विश्वकर्मा उर्फ अमरजीत निवासी हरी नगर कॉलोनी चन्दुआ छित्तुपुर थाना सिगरा वाराणसी को थाना सिगरा पुलिस व मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के फल स्वरुप न्यायालय जनपद वाराणसी द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को दंडित किया गया।

विवाद को समाप्त कराकर दम्पति जोड़े में सुलह कराते हुए शादी के अटूट बन्धन को टूटने से बचाया गया। पीड़िता अंशु पत्नी दीपक कुमार बुलन्द शहर वर्तमान पता नारायनपुर डाफी लंका वाराणसी की रहने वाली है। पीडिता थाना लंका उपस्थित हुई और उनके द्वारा बताया गया कि उनके पति द्वारा आये दिन गाली गलौज व मार पीट किया जाता है, तत्पश्चात वादिनी के पति को बुलाकर समझाया बुझाया गया तो वादिनी का पति अपनी गलती की माफी मांगा और भविष्य मे दुबारा ऐसी गलती ना होने की बात कही गयी चुकि मामला पारिवारिक था अतः वादिनी द्वारा बिना किसी दबाव के सुलह समझौता किया गया।


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