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नगर निगम के बिना अनुमति दीवारों पर प्रचार-प्रसार के पोस्‍टर लगाने पर अब लगेगा दंड : अक्षत वर्मा, नगर आयुक्त



 11/Oct/25

वाराणसी। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने सर्व साधारण को सूचित किया है कि उप्र नगर निगम अधिनियम 1959 में विहित प्रावधान के अन्तर्गत्त "नगर आयुक्त की लिखित अनुमति के बिना विज्ञापनों का प्रतिषेध है नगर आयुक्त की लिखित अनुमति बिना नगर के भीतर किसी भूमि, भवन, दीवाल विद्युत पोलों, कियास्क पोलो, साईनेजों, विज्ञापन-फलक या ढाँचे पर कोई भी विज्ञापन नहीं लगाया जायेगा, न प्रदर्शित किया जायेगा न चिपकाया या कायम रखा जायेगा और न किसी स्थान में किसी भी ढंग से प्रदर्शित किया जायेगा, परन्तु कतिपय विज्ञापन कर्ताओं द्वारा नगर निगम सीमान्तर्गत बिना अनुमति होर्डिंग/कैन्टीलीवर/सनपैक/ग्लोसाइन जो सरकारी भूमि/निजी भू-भवन/संस्था/प्रतिष्ठान/ विद्युत पोलों पर बिना नगर आयुक्त की अनुमति के लगा दिया गया है।

अतः समस्त सम्बन्धित विज्ञापन कर्ताओं को सूचित किया जाता है कि प्रकाशन की तिथि से सात दिवस के भीतर स्वतः अवैध विज्ञापन हटा लें अन्यथा नगर निगम द्वारा उक्त प्रचार-प्रसार के माध्यमों को हटवाते हुये सम्बन्धित व्यक्ति/संस्था/प्रतिष्ठान/विज्ञापनकर्ता से उक्त विज्ञापन को हटाये जाने का समस्त खर्च अर्थदण्ड एव शुल्क के साथ वसूला जायेगा एवं सम्बन्धित के विरूद्ध प्राथमिक सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी जायेगी।


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