वाराणसी। धोखाधड़ी कर 42.01 लाख रुपए हड़पने के मामले में आरोपित महिला को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) देवकांत शुक्ला की अदालत ने मुगलसराय, चंदौली निवासी आरोपिता बैजन्ती देवी को एक-एक लाख रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, आनंद तिवारी पंकज, नरेश यादव व संदीप यादव ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार डीएमआई हाउसिंग फाइनेंस लिमटेड के अधिकृत प्रतिनिधि राम प्रकाश राय ने सिगरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसकी कंपनी आवासीय, भूखंडों आदि की खरीद व निर्माण के उद्देश्य से सुविधाएं प्रदान करने का व्यवसाय करती है। इस दौरान धोखाधड़ी की नियत से बैजन्ती देवी, बृजेश चौहान, पूनम यादव, अनिल यादव, सुनील यादव, ऊषा देवी, शमशेर अली, गुड़िया व रवि सिंह ने आपस में मिलीभगत करके बैजन्ती देवी ने अपने पुत्र बृजेश चौहान के साथ आराजी नंबर 45/1 मौजा चतुर्भुज नगर, परगना पवई, मुगलसराय (चंदौली) और आराजी नंबर 29 मौजा चतुर्भुज नगर, परगना पवई, मुगलसराय (चंदौली), जिन्हें विभिन्न विलेखों के तहत अपने साथियों के साथ मिलकर हस्तांतरित या स्थानांतरित करने के लिए जाली हस्ताक्षर करके फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उसकी कंपनी से 4201204 लाख रुपए लोन प्राप्त करके उसे हड़प लिया गया। उनके इस कार्य में उनके सेल्स डिपार्टमेंट के टीम लीडर ने भी सभी आरोपितों की सहायता की। जांच में सारी सच्चाई आने पर उनके खिलाफ धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया था। इसी मामले में पुलिस ने आरोपिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।