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नाबालिग किशोरी को भगा ले जाने के मामले में आरोपी को मिली जमानत



 10/Oct/25

वाराणसी। नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और जबरन विवाह का प्रयास करने के मामले में आरोपी को अदालत से राहत मिल गई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट (द्वितीय) के न्यायाधीश कुलदीप सिंह की अदालत ने चोपन, ओबरा निवासी आरोपी सौरभ गुप्ता को 50-50 हजार रुपये की दो जमानतें और बंधपत्र जमा करने पर रिहा करने का आदेश दिया।

अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, चंद्रबली पटेल और संदीप यादव ने पैरवी की।

मामले की पृष्ठभूमि:
अभियोजन पक्ष के अनुसार, चेतगंज थाना क्षेत्र निवासी वादी ने 18 सितंबर 2015 को चेतगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, उसकी 16 वर्षीय पुत्री 16 सितंबर 2015 की रात करीब 10 बजे बिना बताए घर से चली गई थी। अगले दिन जानकारी मिली कि चोपन, ओबरा निवासी सौरभ गुप्ता ने उसकी पुत्री को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगा ले गया।

शिकायत में यह भी उल्लेख है कि आरोपी सौरभ गुप्ता पहले से विवाहित है और दो बच्चों का पिता है। इससे पहले भी वह इसी प्रकार की घटना कर चुका था, जिस पर दोनों पक्षों के परिजनों की मध्यस्थता से समझौता हुआ था और आरोपी ने भविष्य में ऐसा न करने का वादा किया था। बावजूद इसके, उसने दोबारा वही कृत्य दोहराया।

वादी के अनुसार, उसकी पुत्री घर से कुछ नगद धनराशि भी अपने साथ ले गई थी। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

   

 


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