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गैर पंजीकृत 52 चिकित्सा प्रतिष्ठानों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही : संदीप चौधरी CMO



 07/Oct/25

जिले में 907 चिकित्सा प्रतिष्ठान किये गये है पंजीकृत

डिस्प्ले बोर्ड पर पंजीकरण सहित अन्य जानकारियां देना अनिवार्य

वाराणसी। जिले में निजी क्षेत्र में संचालित चिकित्सा प्रतिष्ठानों के पंजीयन एवं पंजीयन नवीनीकरण हेतु प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कराते हुए 907 चिकित्सा प्रतिष्ठानों को पंजीकृत कर पंजीयन नवीनीकरण किया जा चुका है तथा पूर्व में रिजेक्ट किए गए 109 चिकित्सा प्रतिष्ठानों में से 52 चिकित्सा प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करा कर बंद करा दिया गया है। इन चिकित्सा प्रतिष्ठानों पर अग्रिम कार्यवाही यथा मानक अनुरूप न पाए जाने पर सील किया जाना तथा समय से नवीनीकरण न होने की दशा में चेतावनी देते हुए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करवाकर निरीक्षण उपरांत समस्त संसाधन मानकानुसार पाए जाने पर नवीनीकरण की प्रक्रिया की जा रही है। इसकी जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ.संदीप चौधरी ने दी।

सीएमओ ने बताया कि शेष रिजेक्ट किए गए आवेदन पत्रों तथा क्षेत्र में यदि कोई अन्य चिकित्सा प्रतिष्ठान बिना पंजीयन नवीनीकरण चल रहा है तो उसके खिलाफ कार्यवाही संबंधित प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के स्तर से की जा रही है। उन्होंने बताया कि शासन से प्राप्त निर्देश के क्रम में समस्त चिकित्सा इकाइयों को निर्देशित किया गया है कि वह अपने चिकित्सा प्रतिष्ठान के बाहर आसानी से दृश्यमान जगह पर 5x3 फीट का एक पीला बोर्ड डिस्प्ले करेंगे जिस पर काले रंग से चिकित्सा इकाई का विवरण, उसमें दी जाने वाली सुविधाओं का विवरण तथा किसी प्रकार की असुविधा के लिए संपर्क करने हेतु दूरभाष संख्या अंकित होगी।

सीएमओ ने जन सामान्य से अपील की है कि वे पंजीकृत चिकित्सा इकाईयों से ही इलाज करवाएं तथा चिकित्सा इकाई के पंजीयन के संबंध में अद्यतन जानकारी प्राप्त करना उनका अधिकार है। यदि उनके संज्ञान में कोई ऐसा चिकित्सा प्रतिष्ठान आता है जो पंजीकृत नहीं है तो उसके संबंध में जानकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी वाराणसी को अवश्य दें।

 


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