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वीडीए दशाश्वमेध वार्ड जोन-3 के प्रवर्तन टीम ने अवैध निर्माण को किया सील



 24/Sep/25

आज दिनांक 24 सितम्बर 2025 को वीडीए उपाध्यक्ष द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-3, वार्ड- दशाश्वमेध के प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी और सम्बन्धित थाने की अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया।मौके पर जोनल अधिकारी सौरभ प्रजापति,अवर अभियंता रविन्द्र प्रकाश प्रवर्तन टीम उपस्थित रही l

सील बंद कराये गये निर्मार्णो का विवरण निम्नवत  हैः

  • जोन-3 में मोवीन अहमद,मो० हाफिज,मो० मुर्सलीन पुत्रगण हाजी जमालुद्दीन द्वारा आराजी स० 462, मौजा -रामापूरा, वार्ड-दशाश्वमेध, में लगभग 100 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में (जी+1) तल का आवासीय निर्माण बिना स्वीकृति मानचित्र के निर्माण कार्य किये जाने पर उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम - 1973 की सुसंगत धारा 27,28(1) व 28(2) के अन्तर्गत अवैध निर्माण को सील किया गया।
  • जोन-3 में शिव सेठ व श्री नरेशसरीन द्वारा भवन स० डी० 38/26-8, मौजा -हाजकटोरा, वार्ड-दशाश्वमेध, में लगभग 80 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में (जी+5) तल का व्यसायिक निर्माण बिना स्वीकृति मानचित्र के निर्माण कार्य किये जाने पर उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम - 1973 की सुसंगत धारा 27,28(1) व 28(2) के अन्तर्गत अवैध निर्माण को सील किया गया।
  • जोन-3 में विनय कुमार सेठ पुत्र स्व० छोटेलाल सेठ द्वारा भवन स० डी० 54/14-ए-3, मौजा -रामकुंड,लक्सा वार्ड-दशाश्वमेध, में लगभग 120 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में (बी+जी+3) तल का आवासीय निर्माण बिना स्वीकृति मानचित्र के निर्माण कार्य किये जाने पर उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम - 1973 की सुसंगत धारा 27,28(1) व 28(2) के अन्तर्गत अवैध निर्माण को सील किया गया।

वीडीए उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।


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