VDA ने भेलुपुर क्षेत्र में बिल्डर मो० रिजवान द्वारा सील तोड़कर कई अवैध निर्माण करने पर कराया FIR
23/Sep/25
वाराणसी विकास प्राधिकरण (VDA) ने शहर में अवैध निर्माण कराने वालों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। भेलूपुर थाना क्षेत्र के तीन स्थलों पर बिल्डर मो० रिज़वान द्वारा सील तोड़कर चोरी-छिपे और रात्रिकाल में अवैध निर्माण कराए जाने की पुष्टि होने पर उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है।
ये हैं मामले :
- स्वामी अनवर जमाल के भवन सं० B-3/321, मोहल्ला शिवाला में नोटिस व सीलिंग के बावजूद चोरी-छिपे निर्माण कार्य जारी रहा, उक्त स्थल को पुनः सील किया गया।
- स्वामी आशीष जायसवाल पुत्र सुनील जायसवाल व अन्य के भवन सं० B-12/112-J-4-5, गौरीगंज (होटल डायमंड के पास) बिना मानचित्र स्वीकृति लगभग 199.37 वर्गमीटर क्षेत्र में निर्माण किया गया। निर्धारित सुनवाई में अनुपस्थित रहने के बाद भी चोरी-छिपे B+G+3 तल का निर्माण पूरा किया गया। निर्माण रोकने हेतु स्थल पर सील की कार्यवाही की गयी थी फिर भी पुनः अवैध निर्माण कराया गया। अनधिकृत निर्माण रोकने के लिए स्थल को सील कर दिया गया।
- स्वामी अब्दुल रब व अन्य के भवन सं० B-19/17-3, देवरिया वीर, अंसार नगर में बिना मानचित्र स्वीकृति लगभग 199.37 वर्गमीटर क्षेत्र में निर्माण किया गया। निर्धारित सुनवाई में अनुपस्थित रहने के बाद भी चोरी-छिपे B+G+3 तल का निर्माण पूरा किया गया। निर्माण रोकने हेतु स्थल पर सील की कार्यवाही की गयी थी फिर भी पुनः अवैध निर्माण कराया गया। अनधिकृत निर्माण रोकने के लिए स्थल को सील कर दिया गया।
इन तीनों मामलों में लगातार सील तोड़ने और चोरी-छिपे निर्माण कराने की पुष्टि पर, VDA की संस्तुति पर जोन-4 के जोनल अधिकारी संजीव कुमार एवं अवर अभियंता सोनू कुमार ने थाना-भेलूपुर में बिल्डर मो० रिज़वान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं में FIR दर्ज कराई है।
उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।