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थाना सिगरा अंतर्गत हत्या के प्रयास के मामले में 1 को आजीवन कारावास, 10 को 14-14 वर्ष की सजा



 20/Sep/25

वाराणसी पुलिस द्वारा अपराधियों को अधिकतम सजा दिलाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत जनपद वाराणसी में एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। थाना सिगरा में पंजीकृत हत्या के प्रयास से संबंधित प्रकरण (मु०अ०सं०-447/2021, धारा 307, 149, 120बी भा०दं०वि०) में मा० न्यायालय ने 11 आरोपितों को कठोर सजा सुनाई है।

इस मामले में मॉनीटरिंग सेल व थाना सिगरा पुलिस द्वारा प्रभावी व सशक्त पैरवी की गई, जिसके फलस्वरूप दिनांक 18.09.2025 को मा० न्यायालय स्पेशल जज भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम चतुर्थ, वाराणसी द्वारा निम्नानुसार सजा सुनाई गई।

पंकज गुप्ता पुत्र स्व. प्रेमचंद, निवासी एस-21/116 विजयानगरम मार्केट, थाना सिगरा को आजीवन कारावास एवं ₹1 लाख अर्थदंड व अर्थदंड अदा न करने पर 1 वर्ष अतिरिक्त कारावास।

निम्न अभियुक्तों को 14 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹10-10 हजार अर्थदंड :

  • सरफराज खान निवासी एस-21/90 इंगलिशिया लाइन, थाना सिगरा, वाराणसी
  • परवेज खान निवासी एस-21/90 इंगलिशिया लाइन, थाना सिगरा, वाराणसी
  • वसीम खान निवासी एस-21/90 इंगलिशिया लाइन, थाना सिगरा, वाराणसी
  • शाहजहां खान निवासी एस-21/90 इंगलिशिया लाइन, थाना सिगरा, वाराणसी
  • नुसरत नुरोनी निवासी एस-21/90 इंगलिशिया लाइन, थाना सिगरा, वाराणसी

निम्न अभियुक्तों को 14 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹1-1 लाख अर्थदंड :

  • अनुज गुप्ता निवासी एस-21/116 विजयानगरम मार्केट, थाना सिगरा, वाराणसी
  • रवि गुप्ता निवासी एस-21/116 विजयानगरम मार्केट, थाना सिगरा, वाराणसी
  • रतन गुप्ता निवासी एस-21/116 विजयानगरम मार्केट, थाना सिगरा, वाराणसी
  • तौफिक खान निवासी अलवडिया बबुरी, चन्दौली
  • जैनुल हक खान निवासी एस-21/90 इंगलिशिया लाइन, थाना सिगरा, वाराणसी


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