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यह कार्रवाई वार्ड-नगवां के अंतर्गत बेटावर मौजा स्थित प्राथमिक विद्यालय के पास श्रीमती सुमन तिवारी पत्नी श्री दुर्गा प्रसाद तिवारी, श्री अजय मिश्रा एवं श्री नागेंद्र द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए लगभग 10 बीघा में की गई अवैध प्लाटिंग तथा लगभग 700 वर्गफीट क्षेत्रफल के प्रथम तल पर स्लैब डालकर किए जा रहे निर्माण पर की गई।
यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत की गई। मौके पर जोनल अधिकारी श्री संजीव कुमार एवं अवर अभियंता श्री सोनू कुमार प्रवर्तन टीम सहित उपस्थित रहे।
वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने आमजन से अपील की है कि वे केवल वाराणसी विकास प्राधिकरण से स्वीकृत ले-आउट वाले प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराए बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें, अन्यथा प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देशों के क्रम में वीडीए वाराणसी जोन-4, वार्ड-नगवां की प्रवर्तन टीम ने अवैध प्लाटिंग एवं निर्माण के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की।
यह कार्रवाई वार्ड-नगवां के अंतर्गत बेटावर मौजा स्थित प्राथमिक विद्यालय के पास श्रीमती सुमन तिवारी पत्नी श्री दुर्गा प्रसाद तिवारी, श्री अजय मिश्रा एवं श्री नागेंद्र द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए लगभग 10 बीघा में की गई अवैध प्लाटिंग तथा लगभग 700 वर्गफीट क्षेत्रफल के प्रथम तल पर स्लैब डालकर किए जा रहे निर्माण पर की गई।
यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत की गई। मौके पर जोनल अधिकारी श्री संजीव कुमार एवं अवर अभियंता श्री सोनू कुमार प्रवर्तन टीम सहित उपस्थित रहे।
वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने आमजन से अपील की है कि वे केवल वाराणसी विकास प्राधिकरण से स्वीकृत ले-आउट वाले प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराए बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें, अन्यथा प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी।