नोटिस दिए जाने के बावजूद निर्माणकर्ताओं द्वारा चोरी-छिपे रात्रिकाल में बी+जी+2 तल का निर्माण कार्य जारी रखा गया। इस पर प्रवर्तन टीम ने मौके पर पहुँचकर निर्माण कार्य को तुरंत रुकवाया तथा दिनांक 17/09/2025 को निर्माण स्थल को सील कर पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया।
उक्त कार्रवाई के दौरान जोनल अधिकारी संजीव कुमार, अवर अभियंता आदर्श निराला सहित प्रवर्तन दल व समस्त सुपरवाइजर मौजूद रहे।
वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने आम जनमानस से अपील की है कि वे बिना मानचित्र स्वीकृत कराए किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें, अन्यथा प्राधिकरण द्वारा कठोर कार्यवाही की जाएगी।
">नगवॉ वार्ड स्थित ट्रामा सेंटर के आगे सामनेघाट रोड पर एच०एफ०एल० क्षेत्रान्तर्गत लगभग 190 वर्गमीटर क्षेत्रफल में तेज बहादुर सिंह एवं अन्य द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए भूतल पर कॉलम निर्माण कार्य किया जा रहा था। इस अनधिकृत निर्माण के विरुद्ध पूर्व में उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-27, 28 (i) एवं 28 (ii) के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया था।
नोटिस दिए जाने के बावजूद निर्माणकर्ताओं द्वारा चोरी-छिपे रात्रिकाल में बी+जी+2 तल का निर्माण कार्य जारी रखा गया। इस पर प्रवर्तन टीम ने मौके पर पहुँचकर निर्माण कार्य को तुरंत रुकवाया तथा दिनांक 17/09/2025 को निर्माण स्थल को सील कर पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया।
उक्त कार्रवाई के दौरान जोनल अधिकारी संजीव कुमार, अवर अभियंता आदर्श निराला सहित प्रवर्तन दल व समस्त सुपरवाइजर मौजूद रहे।
वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने आम जनमानस से अपील की है कि वे बिना मानचित्र स्वीकृत कराए किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें, अन्यथा प्राधिकरण द्वारा कठोर कार्यवाही की जाएगी।