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फर्जी कॉल सेंटर चलाकर ठगी करने के मामले में तीन आरोपितों को मिली जमानत



 16/Sep/25

वाराणसी। फर्जी कॉल सेंटर चलाकर ठगी करने के मामले में तीन आरोपितों को कोर्ट से राहत मिल गई। विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम) सर्वजीत कुमार सिंह की अदालत ने जड़्डूमंडी, लक्सा निवासिनी रितिका यादव, त्रिलोचन महादेव, जौनपुर निवासी धीरज दूबे व शिवम यादव को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, संदीप यादव व शिवम मिश्रा ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार डीसीपी क्राइम सरवणन टी को सूचना मिली कि कुछ लोग शेयर मार्केट में ट्रेडिंग और इंवेस्टमेंट के नाम पर ठगी कर रहे है। इसके अलावा इन लोगों द्वारा लोगों को ऑनलाइन इंवेस्टमेंट के अलग-अलग टिप्स देने के नाम पर फ्रॉड वीडियो और गलत टिप्स भेजकर क्यूआर कोड और ऑनलाइन पेमेंट के जरिए अलग-अलग तरीके से पैसे ऐंठते थे। इन लोगों द्वारा एंजल कंपनी में डीमैट अकाउंट खुलवाने के नाम पर फ्रॉड किया जाता था। इस सूचना केये बाद साइबर सेल के साथ ही लक्सा व सिगरा पुलिस की संयुक्त टीम ने अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर एक महिला समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तलाशी में उनके पास से 54 मोबाइल फोन, लैपटॉप और भारी मात्रा में चेकबुक बरामद किया गया था। एनसीआरबी की कुल 54 कंप्लेन पोर्टल पर दर्ज हुई थी। छानबीन में पता चला कि इस गैंग के सदस्य दक्षिण भारतीय राज्य जैसे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और पश्चिम भारत के गुजरात और महाराष्ट्र के लोगों को ज्यादा टारगेट कर रहे थे। साथ ही वाराणसी में यह फ्रॉड कॉल सेंटर करीब दो साल से संचालित था। इसी मामले में आरोपितों ने कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी थी, जिसे सुनवाई के बाद कोर्ट ने मंजूर कर लिया।


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