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समस्त थाना प्रभारियों एवं यातायात निरीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने अधीनस्थ समस्त पुलिसकर्मियों, उपनिरीक्षक, मुख्य आरक्षी, आरक्षी एवं होमगार्ड आदि को स्पष्ट रूप से ब्रीफ करें कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध मोटर परिवहन अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत ही आवश्यक कार्यवाही की जाए । किसी भी परिस्थिति में आमजन के साथ दुर्व्यवहार अथवा अशोभनीय कृत्य न हो । वाहन चेकिंग मुख्यतः संदिग्ध वाहनों एवं व्यक्तियों तक ही सीमित रहे, विशेषकर ऐसे वाहन या व्यक्ति जो मुँह पर कपड़ा बाँधे हों, नये उम्र के लड़के हों, बिना नम्बर प्लेट वाले वाहन चला रहे हों अथवा तीन सवारी कर रहे हों। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि यदि कोई व्यक्ति परिवार सहित यात्रा कर रहा हो तो उसके साथ शालीनता एवं सम्मानजनक व्यवहार ही किया जाए।
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थानों पर तथा चेकिंग/यातायात व्यवस्था के संचालन के दौरान आम नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। विशेष रूप से भेलूपुर थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान एक अधिवक्ता के साथ मारपीट की घटना प्रकाश में आई है । यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के प्रयासों के बीच इस प्रकार की घटनाएँ न केवल अनुचित हैं, बल्कि पुलिस विभाग की छवि को भी आहत करती हैं और जनता के बीच नकारात्मक संदेश प्रसारित करती हैं ।
समस्त थाना प्रभारियों एवं यातायात निरीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने अधीनस्थ समस्त पुलिसकर्मियों, उपनिरीक्षक, मुख्य आरक्षी, आरक्षी एवं होमगार्ड आदि को स्पष्ट रूप से ब्रीफ करें कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध मोटर परिवहन अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत ही आवश्यक कार्यवाही की जाए । किसी भी परिस्थिति में आमजन के साथ दुर्व्यवहार अथवा अशोभनीय कृत्य न हो । वाहन चेकिंग मुख्यतः संदिग्ध वाहनों एवं व्यक्तियों तक ही सीमित रहे, विशेषकर ऐसे वाहन या व्यक्ति जो मुँह पर कपड़ा बाँधे हों, नये उम्र के लड़के हों, बिना नम्बर प्लेट वाले वाहन चला रहे हों अथवा तीन सवारी कर रहे हों। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि यदि कोई व्यक्ति परिवार सहित यात्रा कर रहा हो तो उसके साथ शालीनता एवं सम्मानजनक व्यवहार ही किया जाए।