वाराणसी। स्पा और रेस्टोरेंट की आड़ में सेक्स रैकेट का संचालन करने के मामले में आरोपित संचालक को बड़ी राहत मिल गई। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट द्वितीय) नितिन पाण्डेय की अदालत ने रोहतास, बिहार निवासी आरोपित संचालक अनुराग सिंह को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की दशा में 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, आनंद तिवारी पंकज, नरेश यादव व संदीप यादव ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार डीसीपी क्राइम को 4 अगस्त 2025 को सटीक जानकारी मिली कि चितईपुर थाना अंतर्गत श्री राम कॉप्लेक्स के तीसरे तल्ले और पिज्जा पाई बिल्डिंग के ऊपर संचालित दो स्पॉ सेंटर में स्पॉ की आड़ में देह व्यापार का धंधा चल रहा है। उक्त सूचना पर डीसीपी के नेतृत्व में काम कर रही एसओजी 2.0 ने सादे वर्दी में उक्त स्पॉ सेंटर पर ग्राहक बनकर पहुंची। यहां बातचीत के दौरान जब यह पुख्ता हो गया कि यहां देह व्यापार का धंधा संचालित हो रहा है। इसके बाद दो दर्जन पुलिस बल के साथ घेराबंदी कर स्पॉ संचालक समेत यहां ग्राहक और कुछ युवतियों को पकड़ा। छापेमारी के दौरान दोनों ठिकानों से पुलिस को यूज और सील पैकेट कंडोम मिला। पुलिस ने दोनों स्थान से 8 लड़कियां, और 5 पुरुष ग्राहक को हिरासत में ले लिया, जबकि स्पा संचालन से जुड़ा 1 व्यक्ति भी मौके से पकड़ा गया। बाद में पुलिस ने सभी से पूछताछ के बाद इस मामले में आरोपित संचालक का भी नाम प्रकाश में आने पर अन्य लोगों के साथ उसे भी आरोपित बनाते हुए चितईपुर थाने में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।