MENU

वीडीए ने नगवां वार्ड जोन-4 में हो रहे 1800 वर्गफुट क्षेत्रफल में मैक्सवेल सुपर मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल व एक अन्य अवैध निर्माण को किया सील



 11/Sep/25

वाराणसी विकास प्राधिकरण (VDA) ने अवैध निर्माणों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए जोन-4 के नगवां वार्ड में दो अवैध निर्माणों को सील कर दिया। यह कार्रवाई उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर प्रवर्तन टीम द्वारा की गई। दोनों मामलों में निर्माण कार्य बिना स्वीकृत मानचित्र के किया जा रहा था, जो उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 का उल्लंघन है।

पहला मामला : मौजा - करमनवीर सुसुवाही, पंचायत भवन के सामने का है, जहां अशोक राय द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्माण कार्य कराया जा रहा था। प्राधिकरण ने इसे धारा 27, 28(1) और 28(2) के तहत अवैध मानते हुए सील कर दिया।

दूसरा मामला :  मौजा - मुरारी चौक, बस स्टैंड के पास का है, जहां शिव प्रकाश यादव द्वारा लगभग 1800 वर्गफुट क्षेत्रफल में मैक्सवेल सुपर मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल का निर्माण कराया जा रहा था। इस निर्माण को पहले भी 30 नवंबर 2024 को सील किया गया था, लेकिन नियमों का उल्लंघन कर रात्रिकाल में चोरी-छिपे पुनः निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। इस पर 11 सितंबर 2025 को दोबारा सीलिंग की कार्रवाई की गई।

कार्रवाई के दौरान जोनल अधिकारी संजीव कुमार, अवर अभियंता आदर्श निराला और प्रवर्तन टीम मौके पर मौजूद रही। सील की गई इमारतों को संबंधित थाने की अभिरक्षा में सौंपा गया।

वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने जनसामान्य से अपील की है कि वे केवल ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें और किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य करने से पहले मानचित्र की स्वीकृति अवश्य प्राप्त करें। बिना स्वीकृति निर्माण की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी।


इस खबर को शेयर करें

Leave a Comment

6745


सबरंग