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वाराणसी विकास प्राधिकरण ने जोन-4 में दो अवैध निर्माण सील किए



 10/Sep/25

वाराणसी, 10 सितम्बर 2025 — वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा आज जोन-4, वार्ड-नगवां क्षेत्र में अवैध निर्माणों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई। उपाध्यक्ष के निर्देशानुसार प्रवर्तन टीम ने दो अलग-अलग स्थलों पर अवैध निर्माण कार्यों को सील कर संबंधित थाने की अभिरक्षा में सुपुर्द किया।

प्राधिकरण की प्रवर्तन कार्रवाई में जोनल अधिकारी संजीव कुमार तथा अवर अभियंता आदर्श निराला समेत टीम के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सील किए गए निर्माण कार्यों का विवरण निम्नलिखित है:

  1. मौजा - अमरा, वार्ड-नगवां: शशि कुमार पाल द्वारा लगभग 1100 वर्गफुट क्षेत्रफल में (बी + जी) तल का व्यावसायिक निर्माण बिना स्वीकृत मानचित्र के किया जा रहा था। यह निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27, 28(1) एवं 28(2) का उल्लंघन पाए जाने पर सील कर दिया गया।

  2. मौजा - खुशीपुर, वार्ड-नगवां: रिंकू गुप्ता द्वारा लगभग 2700 वर्गफुट क्षेत्रफल में (जी + 1) तल का निर्माण बिना स्वीकृति के किया जा रहा था। प्राधिकरण द्वारा इसे भी उपरोक्त अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत अवैध मानते हुए सील कर दिया गया।

वीडिए उपाध्यक्ष ने आम जनता से अपील की है कि केवल ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही क्रय करें एवं किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राधिकरण से मानचित्र की स्वीकृति अवश्य प्राप्त करें। अन्यथा की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


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