मामला थाना कैण्ट, कमिश्नरेट वाराणसी के तहत मु०अ०सं० 469/2015 संख्या का है, जिसमें आरोपी विक्रम उर्फ विक्की साहू पुत्र मुन्नू उर्फ मुसे साहू निवासी S10/125B हुकुलगंज पाण्डेयपुर पर धारा 313, 376, 323, 504 भारतीय दंड संहिता और धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत आरोप थे।
विशेष न्यायालय ने आरोपी को धारा 6 के अंतर्गत दोषी पाया और उसे 10 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 30,000 रुपये का अर्थदंड देने का आदेश दिया। अगर अभियुक्त अर्थदंड का भुगतान नहीं करता है, तो उसे एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
दूसरा मामला भी पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में विजय जमादार उर्फ टिंकू पुत्र किशोरी जमादार निवासी S10/125B हुकुलगंज पाण्डेयपुर को 04 वर्ष का सश्रम कारावास व कुल 8000/- रू0 का अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। यह फैसला 27 अगस्त 2025 को जनपद वाराणसी के विशेष न्यायालय पॉक्सो द्वारा सुनाया गया।
मामला थाना कैण्ट, कमिश्नरेट वाराणसी के तहत मु०अ०सं० 768/2017 संख्या का है, जिसमें आरोपी विजय जमादार उर्फ टिंकू पुत्र किशोरी जमादार निवासी S10/125B हुकुलगंज पाण्डेयपुर थाना कैण्ट वाराणसी पर 354 भा०द०वि० के तहत आरोप थे। प्रभारी निरीक्षक कैण्ट व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के चलते यह मुकदमा सफलता पूर्वक निपटाया गया।
विशेष न्यायालय ने आरोपी को धारा 354 के अंतर्गत दोषी पाया और उसे 3 वर्ष सश्रम कारावास तथा 3,000/- रु० के अर्थदण्ड तथा धारा 8 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत 4 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 5000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
प्रभारी निरीक्षक थाना कैण्ट और मॉनिटरिंग सेल वाराणसी व अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी की संयुक्त मेहनत और तत्परता से यह महत्वपूर्ण निर्णय संभव हो सका है, जिससे न्याय प्रणाली में सकारात्मक संदेश गया है कि बच्चों के खिलाफ अपराधों को लेकर प्रशासन सख्त रवैया अपनाएगा।
">वाराणसी। थाना कैण्ट में पंजीकृत पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में अभियुक्त विक्रम उर्फ विक्की साहू को विशेष न्यायालय ने दोषी मानते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 30,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला 27 अगस्त 2025 को जनपद वाराणसी के विशेष न्यायालय पॉक्सो द्वारा सुनाया गया।
मामला थाना कैण्ट, कमिश्नरेट वाराणसी के तहत मु०अ०सं० 469/2015 संख्या का है, जिसमें आरोपी विक्रम उर्फ विक्की साहू पुत्र मुन्नू उर्फ मुसे साहू निवासी S10/125B हुकुलगंज पाण्डेयपुर पर धारा 313, 376, 323, 504 भारतीय दंड संहिता और धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत आरोप थे।
विशेष न्यायालय ने आरोपी को धारा 6 के अंतर्गत दोषी पाया और उसे 10 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 30,000 रुपये का अर्थदंड देने का आदेश दिया। अगर अभियुक्त अर्थदंड का भुगतान नहीं करता है, तो उसे एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
दूसरा मामला भी पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में विजय जमादार उर्फ टिंकू पुत्र किशोरी जमादार निवासी S10/125B हुकुलगंज पाण्डेयपुर को 04 वर्ष का सश्रम कारावास व कुल 8000/- रू0 का अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। यह फैसला 27 अगस्त 2025 को जनपद वाराणसी के विशेष न्यायालय पॉक्सो द्वारा सुनाया गया।
मामला थाना कैण्ट, कमिश्नरेट वाराणसी के तहत मु०अ०सं० 768/2017 संख्या का है, जिसमें आरोपी विजय जमादार उर्फ टिंकू पुत्र किशोरी जमादार निवासी S10/125B हुकुलगंज पाण्डेयपुर थाना कैण्ट वाराणसी पर 354 भा०द०वि० के तहत आरोप थे। प्रभारी निरीक्षक कैण्ट व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के चलते यह मुकदमा सफलता पूर्वक निपटाया गया।
विशेष न्यायालय ने आरोपी को धारा 354 के अंतर्गत दोषी पाया और उसे 3 वर्ष सश्रम कारावास तथा 3,000/- रु० के अर्थदण्ड तथा धारा 8 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत 4 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 5000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
प्रभारी निरीक्षक थाना कैण्ट और मॉनिटरिंग सेल वाराणसी व अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी की संयुक्त मेहनत और तत्परता से यह महत्वपूर्ण निर्णय संभव हो सका है, जिससे न्याय प्रणाली में सकारात्मक संदेश गया है कि बच्चों के खिलाफ अपराधों को लेकर प्रशासन सख्त रवैया अपनाएगा।