अभियोजन पक्ष के अनुसार एसओजी-2 टीम ने 19 अगस्त 2025 की शाम भेलूपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत शीलनगर तुलसीपुर महमूरगंज इलाके में एक मकान पर छापा मारकर देह व्यापार का भंडाफोड़ किया। देह व्यापार का धंधा घर के अंदर लंबे समय से संचालित होना बताया गया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने देह व्यापार में लिप्त पाँच महिलाओं को मौके से पकड़ा। इसके अलावा एक ग्राहक, संचालक टिंकू शर्मा और मकान मालिक कुंदन सिंह को भी हिरासत में लिया गया। मौके से पुलिस को भारी मात्रा में यूज्ड और अनयूज्ड कंडोम, मोबाइल फोन और अन्य सामग्री बरामद हुई। पुलिस ने पकड़े गए संचालक सहित सभी आरोपियों पर अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया था।
">वाराणसी। अनैतिक देह व्यापार कराने के मामले में दो आरोपितों को कोर्ट से राहत मिल गई। न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) प्रियल शर्मा की अदालत ने आरोपित टिंकू शर्मा व शेख साकिर हुसैन को 25-25 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता स्वतंत्र जायसवाल ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार एसओजी-2 टीम ने 19 अगस्त 2025 की शाम भेलूपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत शीलनगर तुलसीपुर महमूरगंज इलाके में एक मकान पर छापा मारकर देह व्यापार का भंडाफोड़ किया। देह व्यापार का धंधा घर के अंदर लंबे समय से संचालित होना बताया गया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने देह व्यापार में लिप्त पाँच महिलाओं को मौके से पकड़ा। इसके अलावा एक ग्राहक, संचालक टिंकू शर्मा और मकान मालिक कुंदन सिंह को भी हिरासत में लिया गया। मौके से पुलिस को भारी मात्रा में यूज्ड और अनयूज्ड कंडोम, मोबाइल फोन और अन्य सामग्री बरामद हुई। पुलिस ने पकड़े गए संचालक सहित सभी आरोपियों पर अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया था।