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सेक्स रैकेट मामले में दो भाइयों को कोर्ट से बड़ी राहत, जमानत पर रिहाई



 21/Aug/25

रेस्टोरेंट एवं गेस्टहाउस में अवैध रूप से सेक्स रैकेट संचालन करने के मामले में विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो (द्वितीय) म.न. नितिन पांडेय की अदालत ने खटौरा, बड़गांव निवासी सगे भाई सर्वेश सिंह व अर्जुन सिंह को राहत देते हुए एक-एक लाख रुपए की जमानत और बंधपत्र जमा करने पर रिहा करने का आदेश दिया है।

क्या है पूरा मामला?

पुलिस को 6 अगस्त 2025 को फूलपुर थाना क्षेत्र के बाबतपुर स्थित “आंशिका गेस्ट हाउस” में देह व्यापार और हुक्का बार चलाने की सटीक सूचना मिली थी। विशेष रूप से वसूली का संचालन और देह व्यापार का सरगर्मी से संचलन दोनों भाइयों पर आरोपित था। तलाशी दौरान पुलिस को हुक्का, यूज व पैक्ड कंडोम, शक्ति वर्धक दवाएं समेत अन्य संदिग्ध सामग्री मिली, और मौके पर दस युवक व चार युवतियां भी पकड़ी गईं, जिनमें एक पटना, एक अजमगढ़ और दो वाराणसी की निवासी थीं। दोनों भाइयों ने युवतियों को ग्राहकों से मिलवाने का काम संभाला होने की जानकारी पूछताछ में सामने आई। इस मुकदमे में बचाव पक्ष से अधिवक्ता अनुज यादव, नागेश्वर प्रसाद "आकाश", पवन सिंह राजपूत, अभिषेक राय, आकाश राय और सनत राय ने पैरवी की।


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