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वीडिए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने जोन-1 खजुरी में हुए अवैध निर्माण को कराया सील



 12/Aug/25

वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग द्वारा जोन-1 वार्ड-सिकरौल के खजुरी में हुये निर्माण का स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल निरीक्षण का विवरण निम्नवत है

रतन बाबू पुत्र रामबाबू उर्फ रामलाल, आराजी सं0-832, मौजा-खजुरी के अंतर्गत पूर्व में जी+3 तलों का निर्माण कार्य एवं चतुर्थ तल पर अस्थाई टीनसेड का निर्माण कार्य किया गया था जिसके उपरांत पक्ष द्वारा शमन मानचित्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथा संशोधित-2023) के अनुसार होटल में सेटबैक-5,3,3 होने के कारण अशमनीय भाग अधिक आ रहा था, जिससे स्वीकृत नहीं कराया जा सका। तद्क्रम में निर्देशित किया गया है कि शमन मानचित्र स्वीकृत कराने के उपरान्त ही होटल का संचालन करायें।

रमेश वर्मा, मौजा-खजुरी के अंतर्गत पक्ष द्वारा भूतल पर लगभग 400.00 वर्गमीटर अस्थाई टिनसेड का निर्माण कर गोदाम का उपयोग किया जा रहा था जिसके विरूद्ध उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही की गयी। तद्क्रम में उपाध्यक्ष के द्वारा निर्देशित किया गया है कि शमन मानचित्र स्वीकृत कराने के उपरान्त ही गोदाम का संचालन करायें।

रमेश वर्मा, मौजा-खजुरी के अंतर्गत पक्ष द्वारा भूतल पर लगभग 300.00 वर्गमीटर अस्थाई टिनसेड का निर्माण कर गोदाम का उपयोग किया जा रहा था जिसके विरूद्ध उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही की गयी है l तद्क्रम में उपाध्यक्ष के द्वारा निर्देशित किया गया है कि शमन मानचित्र स्वीकृत कराने के उपरान्त ही गोदाम का संचालन करायें।

रमेश वर्मा, मौजा-खजुरी के अंतर्गत पक्ष द्वारा रोड वाईडनिंग को कवर करते हुये लगभग 40.00 वर्गमीटर में भूतल का स्लैब डालकर प्रथम तल पर पिलर का निर्माण कार्य किये जाने पर उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही की गयी है l तद्क्रम में उपाध्यक्ष के द्वारा रोड वाईडनिंग भाग में आ रहे निर्माण को तत्काल हटाने के निर्देश दिये गये है।

 


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