वार्ड-नगवॉ में सुमन तिवारी पत्नी दुर्गा प्रसाद तिवारी, द्वारा मौजा-बेटवारा,(प्राथमिक स्कूल के पास) जिला-वाराणसी में बिना लेआउट स्वीकृत कराए 4 बीघा में अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी । उ. प्र. नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धारा के अंतर्गत ध्वस्तीकरण की कार्यवाही किया गया । मौके पर जोनल अधिकारी संजीव कुमार एवं अवर अभियंता आदर्श निराला तथा प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे । वार्ड-नगवॉ में अजय मिश्र व नाग्रेन्द द्वारा करूहुआ (हैप्पी मॉडल स्कूल के पास) जिला- वाराणसी में बिना लेआउट स्वीकृत कराए 3 बीघा में अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी। उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धारा के अंतर्गत ध्वस्तीकरण की कार्यवाही किया गया । मौके पर जोनल अधिकारी जोनल अधिकारी संजीव कुमार एवं अवर अभियंता आदर्श निराला तथा प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे । वीडिए उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी ।