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वाराणसी के सारनाथ वार्ड में अज्ञात द्वारा मौजा-पियरी सर्वेवेद मंदिर के पीछे, थाना-चौबेपुर में बिना लेआउट स्वीकृत कराए 3500 वर्ग मी0 व मौजा-चिरईगाँव बलुआ रोड पट्रोल पम्प के पीछे, थाना-चौबेपुर में बिना लेआउट स्वीकृत कराए 1500 वर्ग मी0 में अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी। वीडीए द्वारा उ० प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धारा के अंतर्गत ध्वस्तीकरण की कार्यवाही किया गया।
उक्त मौके पर जोनल अधिकारी प्रकाश एवं अवर अभियंता विनोद कुमार तथा प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।
वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।
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वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश के क्रम में आज दिनांक 05.08.2025 को जोन-2,वार्ड-सारनाथ के अंतर्गत दो अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी।
वाराणसी के सारनाथ वार्ड में अज्ञात द्वारा मौजा-पियरी सर्वेवेद मंदिर के पीछे, थाना-चौबेपुर में बिना लेआउट स्वीकृत कराए 3500 वर्ग मी0 व मौजा-चिरईगाँव बलुआ रोड पट्रोल पम्प के पीछे, थाना-चौबेपुर में बिना लेआउट स्वीकृत कराए 1500 वर्ग मी0 में अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी। वीडीए द्वारा उ० प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धारा के अंतर्गत ध्वस्तीकरण की कार्यवाही किया गया।
उक्त मौके पर जोनल अधिकारी प्रकाश एवं अवर अभियंता विनोद कुमार तथा प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।
वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।