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उक्त मौके पर जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा एवं अवर अभियंता रोहित कुमार तथा प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।
वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।
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शिवपुर वार्ड में अज्ञात द्वारा मौजा-अरहक सातों महुआ पावर हाउस के उत्तर, बड़ागांव, जिला वाराणसी में बिना लेआउट स्वीकृत कराए 5.5 बीघे में अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी। दिनांक 30.05.2025 को उत्तर प्रदेश नगर नियोजन विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा 27, 28(1) व 28(2) के अंतर्गत नोटिस की कार्रवाई की गई थी। परित नोटिस के क्रम में 05.07.2025 को ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया गया था। पारित ध्वस्तीकरण आदेश के क्रम में आज दिनांक 04.08.2025 को उ० प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धारा के अंतर्गत ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी।
उक्त मौके पर जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा एवं अवर अभियंता रोहित कुमार तथा प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।
वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।