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उक्त मौके पर जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा,अवर अभियंता रोहित कुमार एवं प्रवर्तन टीम उपस्थित रही l
वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।
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दिनांक 04.08.2025 को वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-1, वार्ड- शिवपुर के प्रवर्तन टीम द्वारा जोन-1 में पवन सिंह द्वारा अहरक, सातों महुआ पावर हाउस के उत्तरमें वार्ड-शिवपुर, में लगभग 12 x 13 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में (जी+3) तलों का निर्माण कर चतुर्थ तल पर दीवाल का निर्माण कार्य किये जाने पर उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के अन्तगर्त अवैध निर्माण को सील कर थाना बड़ागांव की अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया।
उक्त मौके पर जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा,अवर अभियंता रोहित कुमार एवं प्रवर्तन टीम उपस्थित रही l
वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।