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मारपीट व जान से मारने कि धमकी देने में मिली अभियुक्त को जमानत



 02/Aug/25

वाराणसी मारपीट व जान से मारने कि धमकी के मामले में आरोपित को कोर्ट से राहत मिल गई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के कोर्ट मनीष कुमार द्वितीय की अदालत में सरेंडर कराकर विपिन मौर्या उर्फ अभय मौर्या को 20-20 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता नीरज कुमार पाण्डेय ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार श्रीमान थाना प्रभारी महोदय थाना सिगरा वाराणसी महोदय आपसे निवेदन है कि मेरा भाई विशाल मौर्या पुत्र छोटे लाल मौर्या निवासी खोजवा वाराणसी पड़ोस के कुछ लगभग 20 25 दिन पहले मेरे भाई से लड़ाई झगड़ा किए थे जिनका नाम विपिन मौर्या, बिट्टू मौर्या व अंकुर ठाकुर जान से मारने की धमकी देते हुए ललकार रहे थे जो कि मौका पाकर कल शाम 7 बजे दिनांक 17.02.2022 को मेरे भाई विशाल मौर्या को BSNL ऑफिस के समीप माधोपुर लाठी डंडे रॉड से मार कर जानलेवा हमला कर दिए उससे मेरे भाई का सर फट गया हाथ पैर में चोट आई और गंभीर रूप से घायल हो गया।

 


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