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दुष्कर्म के अभियुक्त को अर्थदण्ड के साथ 20 वर्ष की कारावास



 29/Jul/25

पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० द्वारा चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत मा० न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को अधिकाधिक सजा दिलाये जाने हेतु चिन्हित अभियोग में सम्मलित मु०अ०सं0० 0204/2024 धारा 137(2)/115(2)/65(1) भा०द०वि० व 3/4(2) पाक्सो एक्ट में थाना मिर्जामुराद व मॉनिटरिंग सेल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गयी, जिसके परिणाम स्वरुप आज दिनांक 29.07.2025 को माननीय न्यायालय विशेष पाक्सो-II जनपद वाराणसी द्वारा अभियुक्त इरफ़ान को धारा 137(2)/115(2)/65(1) भा०द०वि० व 3/4(2) पाक्सो एक्ट में 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 12,000/- रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। 
अभियुक्त इरफ़ान पुत्र पप्पू ड्राइवर निवासी ग्राम पट्टी, थाना पट्टी कोतवाली, जनपद प्रतापगढ़ का निवासी है।


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