जिला उपभोक्ता फोरम ने मलदहिया स्थित रेडीमेड कपड़ों के शोरूम प्रिंस दीवाना पर दस हज़ार रुपये जुर्माना लगाया है। प्रिंस दीवाना को अपने ग्राहक को दस हजार रुपये क्षतिपूर्ति देनी होगी। साथ ही फोरम में केस के दौरान खर्च राशि (दो हजार रुपये) का भी भुगतान करना होगा। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह एवं सदस्य सुमन दुबे ने यह फैसला सुनाया है।
फोरम ने प्रिंस दीवाना के अधिष्ठाता मदन पोद्दार को 30 दिन में भुगतान करने का निर्देश दिया है। यदिइस अवधि में ग्राहक को राशि-नहीं दी गई तो छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान करना होगा। फोरम ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद माना है कि प्रिंस दीवाना के स्टाफ ने सेवा में कमी की है और शोरूम की लापरवाही के कारण ग्राहक को समय से सूट उपलब्ध नहीं हो सका। 18 फरवरी 2024 को ग्राहक के परिवार में वैवाहिक समारोह था, जिसके लिए
पांच हजार रुपये का सूट सिलवाने का ऑर्डर उन्होंने दिया था। ट्रायल के दौरान फिटिंग सही नहीं मिलने पर समारोह के एक दिन पहले शोरूम पर ग्राहक को बुलाया गया, लेकिन फिटिंग सही नहीं कराई गई। इससे ग्राहक को अन्य शोरूम से रेडीमेड सूट खरीदना पड़ा। हालांकि प्रिंस दीवाना की तरफ से फोरम के सामने यह तथ्य रखा गया कि पहली बार फिटिंग सही थी, लेकिन ग्राहक ने सूट का रंग पसंद न होने की बात कहकर लेने से मना किया था। हालांकि, दस्तावेज के आधार पर शोरूम का पक्ष खारिज कर दिया गया।