MENU

राहुल गांधी के ख़िलाफ़ लंबित निगरानी याचिका पर सुनवाई पूरी, 21 जुलाई को आयेगा आदेश



 10/Jul/25

वाराणसी। विगत सितंबर माह में अमेरिका यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा भारत में सिक्खों को लेकर दिए गए बयान को लेकर अदालत में लंबित निगरानी याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए कोर्ट) यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत ने इस मामले में दोनो पक्षों के तरफ से बहस पूरी होने के बाद आदेश हेतु 21 जुलाई की तिथि नियत की है। कोर्ट में निगरानीकर्ता की ओर से अलख नारायण सिंह और राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव तथा यूपी सरकार की ओर से एडीजीसी विनय सिंह व मनोज गुप्ता ने की।

बता दें कि गत बीते वर्ष के सितम्बर माह में राहुल गांधी ने अमेरिका में भड़काऊ बयान देते हुए कहा था कि भारत में सिक्खों के लिए माहौल अच्छा नहीं है, क्या एक सिक्ख के रूप में पगड़ी बांधने, कड़ा पहनने और गुरुद्वारा जाने की अनुमति मिलेगी। इस बयान को तिलमापुर सारनाथ के नागेश्वर मिश्र ने देश में गृह युद्ध भड़काने की साज़िश करार देते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) की अदालत में वाद दाखिल किया था। जिसके बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए) की अदालत ने इस वाद को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया था। लोअर कोर्ट के आदेश के खिलाफ नागेश्वर मिश्रा ने सत्र न्यायालय में निगरानी याचिका दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से आपत्ति दाखिल कर मुकदमे को निरस्त करने की अदालत से अपील की गई है। जिसके खिलाफ निगरानीकर्ता ने अपनी प्रति आपत्ति दाखिल की है। बुधवार को दोनों पक्षों की ओर से कोर्ट में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा।


इस खबर को शेयर करें

Leave a Comment

8354


सबरंग