वाराणसी। फ़ास्ट ट्रैक (द्वितीय) सुनील कुमार की अदालत ने पिशाचमोचन पंड्या हत्याकांड में सगे भाई समेत 6 अभियुक्तों को दोषी ठहराया है, साथ अन्य 5 आरोपी को बरी कर दिया। अदालत सजा की बिंदु पर 9 जुलाई 2025 को फैसला सुनायेगी। अदालत में अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता मुनीब सिंह चौहान, सहायक शासकीय अधिवक्ता पवन जायसवाल व वादी की ओर से अधिवक्ता राधेश्याम चौबे और संतोष कुमार सिंह ने पैरवी की।
21 सितंबर 2019 को चेतगंज थाना क्षेत्र के (सराय गोवर्धन) कालीमहल इलाके में हुई तीर्थ पुरोहित कृष्ण कुमार उपाध्याय और उनकी पत्नी ममता उपाध्याय की हत्या मामले में उनके सगे छोटे भाई राजेन्द्र उपाध्याय, पूजा उपाध्याय, रजत उपाध्याय, रामविचार उपाध्याय, अच्छे हसन और महेंद्र प्रताप राय दोषी सिद्ध हुए।