वीडीए उपाध्यक्ष के निर्देश पर सिकरौल वार्ड, मौजा-सिकरौल के अन्तर्गत अरूण चन्द्रा पुत्र स्व० प्रेमचन्द राय द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए भूतल पर लगभग 2 एकड़ के रकबा में 14.40 X 5.33 वर्गमीटर में भवनों व 5.75 X 1.68 वर्गमीटर में शौचालय हेतु दिवारों का निर्माण कार्य किये जाने पर नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत पूर्व में नोटिस की कार्यवाही करते हुये सील किया गया था, परन्तु पक्ष द्वारा निर्माणकार्य जारी रखने पर आज दिनांक 0707/2025 को ध्वस्त किया गया।
उक्त मौके पर जोनल अधिकारी शिवजी मिश्रा एवं अवर अभियंता रोहित कुमार तथा प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।
वीडीए उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।