वाराणसी। दिनांक-31.05.2025 को वन मुख्यालय, वाराणसी को दूरभाष पर सूचना प्राप्त हुई कि अन्धरापुल वाराणसी के पास प्रतिबन्धित प्रजाति के पक्षियों का अवैध व्यापार किया जा रहा है। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल वन संरक्षक व क्षेत्रीय निदेशक, वाराणसी वृत्त द्वारा वन सुरक्षा दल टीम को उक्त स्थल पर तत्काल पहुँचकर कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गयाI छापेमारी के दौरान बस संख्या-UP65JT9765 के डिग्गी से एक अदद कार्टून के डिब्बे से 28 अदद जीवित तोते के साथ तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और साथ ही बस को पुलिस अभिरक्षा में सौप दिया गयाI
गिरफ्तार अभियुक्तों में वाहन चालक धनंजय सिंह पुत्र राजदेव सिंह ग्राम, पोस्ट व थाना-छतरपुर, जिला- पलामु झारखण्ड, बस कन्डक्टर अभय सिंह उर्फ कन्हैया पुत्र श्री चन्द्रबली सिंह ग्राम, व पोस्ट-सदलपुरा थाना-अलीनगर, जिला-चन्दौली एवं मो0 आरिफ पुत्र जमील अहमद, पता-हसनपुरा, विशेश्वरगंज, जिला-वाराणसी के रूप में पहचान हुई, जो प्रतिबन्धित प्रजाति के पक्षियों का अवैध व्यापार करते हुए गिरफ्तार किये गए।
पुलिस पूछ-ताछ में मुख्य अभियुक्त मो० आरिफ ने बताया कि उक्त पक्षियों को गढ़वा झारखण्ड से लादकर बस के माध्यम से लाया गया थाI
ज्ञात हो कि बरामदशुदा पक्षी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम-1972 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित हैं। इसलिए सभी अभियुक्तों के विरुद्ध वन्य जीव संरक्षण अधिनियम -1972 की धारा-9, 39, 48 (ख) (I) व (II), 49 (ख) (IV),51 एवं 57 के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत करअभियुक्तों को जेल, जुर्माना एवं न्यायिक अभिरक्षा के लिए भेंज दिया गयाI
डॉ० रवि कुमार सिंह वन संरक्षक वाराणसी ने वाराणसी के वासियों से प्रतिबन्धित पक्षियों को न खरीदेने व प्रतिबन्धित प्रजातियों के अवैध पक्षियों के व्यापार, खरीद व फरोख्त होने की स्थिति में नीचे दिए गए माध्यम से कार्यालय को सूचित करने का भी अनुरोध किया, जिससे प्रतिबन्धित प्रजातियों के पक्षियों के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाया जा सकेI
कार्यालय वन संरक्षक व क्षेत्रीय निदेशक, कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,
वाराणसी वृत्त-0542-2585444 वाराणसी- 0542-258557