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अधिवक्ता वरूण प्रताप सिंह और सत्यानंद सिंह के तर्क से शनि तिवारी की जमानत मंजूर



 19/Jun/20

वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) राजीव कमल पाण्डेय की अदालत ने अवैध रूप से मिलावटी डीजल व पेट्रोल बेचने के मामले में आरोपित कुरु (बड़ागांव) निवासी शनि तिवारी उर्फ जयहिंद तिवारी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। अदालत ने एक-एक लाख की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी के विद्वान अधिवक्ता वरुण प्रताप सिंह उर्फ प्रिंस रहें।

जानें क्या है मामला

क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी राजातालाब व पूर्ति निरीक्षक ने कपसेठी थाने की पुलिस के साथ एक फरवरी 2019 को कपसेठी-बाबतपुर मार्ग पर स्थित बाराडीह गांव के समीप एक मकान में छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध रूप से बेचे जा रहे मिलावटी डीजल व पेट्रोल को बरामद किया था। जिसके बाद कुरु (बड़ागांव) निवासी शनि तिवारी उर्फ जयहिंद तिवारी के खिलाफ कपसेठी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था।

अधिवक्ता वरूण प्रताप सिंह ने दिया अभियुक्त की ओर दिया तर्क

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता वरूण प्रताप सिंह और सत्यानंद सिंह ने तर्क दिया कि अभियुक्त निर्दोष हैं उसके द्वारा ऐसा कोई कृत्य कारित नही किया गया है। उसे गलत व गैरकानूनी तरीके से मुकदमे में नामित कर दिया गया है। उसका कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। थाना कपसेठी की पुलिस द्वारा अभियुक्त शनि तिवारी द्वारा ट्रक के वसूली के नाम पर पैसा न देने पर थाना कपसेठी की पुलिस द्वारा फसा दिया गया है।

 


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