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वाराणसी विकास प्राधिकरण में वित्तीय वर्ष 2025-26 से प्रभावी होने वाली नई शुल्क संरचना की हुई घोषणा



 01/Apr/25


वाराणसी विकास प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2025-26 से प्रभावी होने वाली नयी शुल्क संरचना की घोषणा की गई है। उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के अनुमोदन के अनुसार, दिनांक 28 मार्च 2025 को जारी निर्देशों के तहत, 01 अप्रैल 2025 से विभिन्न श्रेणियों के मानचित्रों पर स्वीकृति / शमन हेतु लागू शुल्क तुरंत प्रभावी होंगे । यह शुल्क योजना भवन निर्माण और विकास प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से निर्धारित की गई है।

विकास अनुज्ञा शुल्क ( ले-आउट मानचित्र हेतु )
1.0 हेक्टेयर तक: ₹ 10,000
1.0 से अधिक एवं 2.5 हेक्टेयर तक:  ₹ 20,000
2.5 से अधिक एवं 50 हेक्टेयर तक:  ₹ 30,000
5.0 हेक्टेयर से अधिक: ₹30,000 + अतिरिक्त  प्रत्येक 5.00 हेक्टेयर के लिए ₹ 15,000
   
निरीक्षण शुल्क
भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु:  ₹ 20
विकास अनुज्ञा हेतु:  ₹ 10
अम्बार शुल्क: 50 पैसा
   
भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क
वाणिज्यिक / शापिंग काम्प्लेक्स / शापिंग मॉल, सिनेमा ₹30 / वर्ग मीटर
/ मल्टीप्लेक्स, मिश्रित, कार्यालय उपयोग:
ग्रुप हाउसिंग:  ₹15 / वर्ग मीटर
भूखंड आवासीय एवं अन्य उपयोग:  50 पैसा प्रति वर्ग मीटर
   
बाह्य विकास शुल्क
सामान्य:  ₹ 1,450
वाराणसी क्षेत्र में: ₹ 1,025
पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर: ₹ 1,025

यह शुल्क संरचना विकास अनुज्ञा, भवन निर्माण अनुज्ञा व अन्य संबंधित प्रक्रियाओं को प्रभावी और संतुलित बनाए रखने के लिए लागू की गई है। शुल्क की यह नई संरचना भवन निर्माण और विकास प्रक्रिया को और अधिक सुव्यवस्थित तथा समय पर पूरा करने में मदद करेगी।

वाराणसी विकास प्राधिकरण ने सभी नागरिकों, परियोजना संचालकों और अन्य संबंधित पक्षों से अनुरोध किया कि वे इस नई शुल्क संरचना को ध्यान से समझें और अपनी परियोजनाओं में इसका अनुपालन सुनिश्चित करें। 


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