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छेडखानी के प्रकरण में अभियुक्त को 05 वर्ष की सजा



 31/Mar/25

आदमपुर थानामें पंजीकृत मु0अ0सं0- 216/2016, धारा- 354ए, 354बी भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त मो० इमरान खान पुत्र जहीर खां निवासी- ए-17/112 पठानी टोला थाना आमदपुर वाराणसी को थाना आदमपुर पुलिस व मॉनीटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 29-03-2025 को मा० न्यायालय विशेष न्यायालय पाक्सो-मेन जनपद वाराणसी द्वारा दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त मो० इमरान उपरोक्त को धारा- 354ए, 354 बी भादवि में अधिकतम 05 वर्ष के सश्रम कारावास व 15 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न दिये जाने की दशा में अभियुक्त को 02 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा I
 


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