वीडिए उपाध्यक्ष के निर्देश पर 17 जनवरी 2025 को जोन-2 की प्रवर्तन टीम के द्वारा 2200 वर्ग मीटर में अनाधिकृत प्लाटिंग को रोक दिया गया।
खबर है कि वार्ड-सारनाथ, मौजा-बरईपुर के अन्तर्गत विरेन्द्र बहादुर सिंह व अन्य द्वारा सारंगनाथ मन्दिर के बगल में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये अनाधिकृत प्लाटिंग किया जा रहा था, जिसके विरूद्ध 17 जनवरी 2025 को उ.प्र. नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही करते हुए अनाधिकृत प्लाटिंग को रोक दिया गया l इस अवसर पर जोनल अधिकारी श्री प्रकाश कुमार एवं विनोद कुमार उपस्थित रहे।
वीडिए उपाध्यक्ष के द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास धिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।