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2 करोड़ 98 लाख की धोखाधड़ी के मामले में आरोपी को नहीं मिली जमानत



 10/Jan/25

वाराणसी। 2 करोड़ 98 लाख 13 हजार 9 सौ 32 रुपए की धोखाधड़ी के एक मामले में आरोपी को कोर्ट से राहत नहीं मिली। अपर सत्र न्यायालय (सप्तम) विनोद कुमार की अदालत ने तराधाम कॉलोनी थाना मंडुवाडीह निवासी आरोपी सागर तनवानी के अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत में जमानत अर्जी का विरोध पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता आलोक शुक्ला व संजय मिश्रा ने किया। अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना चेतगंज निवासी वादी सैय्यद शवाब हैदर अपनी दालमंडी चौक में फर्म मेसर्स वेलकम कम्यूनिकेशन के नाम से मोबाईल व अन्य इलेक्ट्रानिक्स सामानों का होल सेल का व्यापार करता है। विपक्षी सागर तानवानी के सामने वाराणसी जो अपने पिता नरेश तानवानी व अपने भाई रोहित तानवानी के साथ मिलकर मेसर्स साई इन्टर प्राइजेज मऊ नाथ भंजन के नाम से लिक्विडेशन प्रोडक्ट व इलेक्ट्रानिक सामानो के ब्रोकरेज का कार्य करता है। उसने 31 मार्च 2024 तक विभिन्न तिथियों में 13463932/- रुपया का मोबाईल प्रार्थी से उधार क्रय किया, जिसकी जी०एस०टी० बिल प्रार्थी के पास मौजूद है और जोटले मोबाईल प्रा०लि० नई दिल्ली को लिक्विडेशन प्रोडक्ट सप्लाई के लिये प्रार्थी के खाते में दो करोड़ रूपये मंगाकर प्रार्थी के खाता इण्डियन बैंक शाखा चौक वाराणसी से 16 अप्रैल 2024 को मुबलिग दस लाख रूपये तथा अपने दूसरे खाता इण्डियन बैंक शाखा चौक वाराणसी के माध्यम से 17 अप्रैल 2024 को मुबलिग 3,50,000/- रुपया व 18 अप्रैल 2024 को मुबलिग 81,00,000/- रुपया व 19 अप्रैल 2024 को 45,00,000/- रुपया व 21 अप्रैल 2024 को मुबलिग 4,00,000/- रुपया व 22 अप्रैल 2024 को मुबलिग 20,00,000/- रुपया यानि कुल 16350000/- रुपया प्राप्त कर लिया व शेष मुबलिग 36,540000/ प्रार्थी के बकायें में समायोजित कर लिया। इस प्रकार सागर तानयानी व नरेश तनवानी एवं रोहित तानबानी के जिम्मे कुल प्रार्थी का 9813932/- रुपया व जोटले मोबाइल प्रा०लि० नई दिल्ली द्वारा भेजा गया दो करोड़ रूपया यानि कुल 29813932/- रुपया बकाया हो गया, जिसके भुगतान बाबत् जब विपक्षी से प्रार्थी ने अपना बकाया रकम व जोटले मोबाइल का माल का पैसा लेने के बात की तो सभी विपक्षीगण सागर तानवानी उसके पिता नरेश तानवानी व उसके भाई रोहित तानवानी एक जुट होकर नाराज होकर गंदी-गंदी गाली देते हुए माल व पैसा देने से इंकार कर दिये तब कुछ मानिन्द लोगो के मध्यस्थता में दोनो पक्षों के बीच समझौता हुआ तथा उक्त समझौता पत्र 09 मई 2024 को 100 रुपये के स्टाम्प पर लिखवाया गया, जिसमें विपक्षीगण ने जल्द से जल्द बकाया रकम देने हेतु दो क्तिा चेक 20 मई 2024 का क्रमशः प्रथम चेक एक्सिस बैंक लि.वाराणसी मुंबलिग दो करोड़ रूपये व द्वितीय चेक एक्सीस बैंक लि.वाराणसी से मुबलिग 9813932/- रूपया का दिया तो प्रार्थी ने दोनो चेक अपने बैंक में 20 मई 2024 को भुगतान हेतु लगाया तो 21 मई 2024 को उपरोक्त दोनो चेक खातें में पर्याप्त रकम न होने के कारण अनादृत कर दिया गयो। तब उसी दिन प्रार्थी ने विपक्षीगण को बताया की आपका चेक खाते में अपर्याप्त धनराशि होने के कारण अनावृत कर दिया गया. तो विपक्षीगण ने कहा की हमने जानबूझकर चेक दिया था और अपना पैसा भूल जाओ अगर ज्यादा परेशान करोगे तो जान से मार कर फेकवां देगें। प्रार्थी उक्त घटना से अत्यन्त हतप्रभ व मर्माहत है। उपरोक्त सागर तानवानी व नरेश तानवानी व रोहित तानवानी ने मिलकर एक फर्जी फर्म बनाकर प्रार्थी को धोखा देते हुए प्रार्थी का बकाया रकम मुबलिग 2,98,13,932/- रूपया धोखे से हड़प लिया है और मांगने पर देने से इंकार करते हुए भद्दी-भद्दी गाली व जान से मारने की धमकी दे रहे है।

 


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