MENU

VDA जोन-4 की प्रवर्तन टीम ने गंगा नदी किनारे HFL प्रतिबंध क्षेत्र में अवैध निर्माण के विरुद्ध किया ध्वस्तीकरण की कार्रवाई



 27/Dec/24

वीडिए उपाध्यक्ष के निर्देश पर 27 दिसंबर 2024 को वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी जोन-4 की प्रवर्तन टीम द्वारा गंगा नदी के किनारे 200 मीटर के अन्दर एचएफएल प्रतिबंध क्षेत्र में अवैध निर्माण के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित हड़कंप मच गया।

बता दें कि भवन स्वामी प्रदीप यादव के द्वारा सामनेघाट पुल के नीचे, वैष्णवी इण्टरप्राइजेज, वार्ड-नगवॉ, जिला-वाराणसी पर बिना मानचित्र स्वीकृत कराये एचएफएल 200 मीटर के अन्तर्गत लगभग 387 वर्गफीट के क्षेत्रफल में पूर्व निर्मित भूतल के प्रथम तल पर ढलाई का कार्य पूर्ण कर फिनिशिंग का कार्य किये जाने पर अनधिकृत निर्माण के विरूद्ध उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत नोटिस की कार्यवाही करते हुए निर्माणकर्ता को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के पश्चात् भी शिकायतकर्ता द्वारा सुनवाई की तिथि को उपस्थित न होने के कारण एचएफएल के अंतर्गत किये गये निर्माण को 27 दिसंबर 2024 को उ.प्र.नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 27(1) के अंतर्गत ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी l

मौके पर जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी, अवर अभियन्ता राकेश सिंह, सोनू कुमार, प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।

वीडिए उपाध्यक्ष ने आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

 


इस खबर को शेयर करें

Leave a Comment

9337


सबरंग