वीडिए उपाध्यक्ष के निर्देश पर वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-4 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी।
अवैध निर्माण के क्रम में वार्ड-नगवां, राजेन्द्र विहार कालोनी, नेवादा, लेन नं.-6 में अजय तिवारी तथा अन्य के द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए लगभग 1250 वर्ग फीट में भूतल पर अवैध निर्माण किया जा रहा था, जिसे 18 दिसंबर 2024 को उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा के अंतर्गत सील किया गया l
वार्ड-भेलूपुर , भवन संख्या बी-10/125 में में राजीव झा द्वारा 1520 वर्गफीट बिना मानचित्र स्वीकृत कराए अवैध निर्माण किया जा रहा था, जिसे 18 दिसम्बर 2024 को उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा के अंतर्गत सील किया गया l
वार्ड-भेलूपुर , में जयदीप चक्रवती द्वारा भेलूपुर थाने के पास 100 वर्गफीट के क्षेत्रफल में 02 दुकानों का निर्माण कार्य बिना मानचित्र स्वीकृत कराए अवैध निर्माण किया जा रहा था जिसे 18 दिसंबर 2024 को उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा के अंतर्गत सील किया गया l
इस अवसर पर जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी अवर अभियंता सोनू कुमार उपस्थित रहें ल
वीडिए उपाध्यक्ष के द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।