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वीडिए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर मवईया सारनाथ में अवैध निर्माण किया सील 



 15/Dec/24

केन्द्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, सारनाथ वाराणसी के कुल सचिव ने अवैध निर्माण के सन्दर्भ में वीडिए उपाध्यक्ष को पत्र लिखा था। इस क्रम में उपाध्यक्ष की ओर से दिए निर्देश के क्रम में आज दिनांक 14 दिसंबर 2024 को वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी के अपर सचिव डॉ0 गुडाकेश शर्मा द्वारा जोन-2 के जोनल अधिकारी, संजीव कुमार, अवर अभियन्ता, विनोद कुमार, अवर अभियन्ता, सुश्री वर्तिका दुबे एवं प्रवर्तन दल के साथ वार्ड सारनाथ क्षेत्रांतर्गत कुल सचिव केन्द्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, सारनाथ वाराणसी की उपस्थिति में स्थल का निरीक्षण किया गया। तत्क्रम में अवगत कराना है कि परिसर में निर्मित गर्ल्स हास्टल के पीछे विद्यमान भवनों के विरूद्ध कृत कार्यवाही का विवरण निम्नवत है:-

1- संदीप यादव द्वारा अटल नगर कालोनी, मवईया, वार्ड-सारनाथ, वाराणसी में लगभग 140 वर्ग मीटर के भूमि क्षेत्रफल में जी+1 तल का अनाधिकृत निर्माण किया जा रहा था, जिसे स्थल निरीक्षण के दौरान बन्द कराते हुए उक्त अनाधिकृत निर्माण के विरूद्ध उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत नोटिस जारी कर प्रश्नगत परिसर को सील करते हुए थाना सारनाथ के अभिरक्षा में सौप दिया गया।

2- आर०बी० कुशवाहा द्वारा भ०सं०-सा० 15/59-एस०-बी-2, अटल नगर कालोनी, मवईया वार्ड-सारनाथ वाराणसी में लगभग 120 वर्ग मीटर के भूमि क्षेत्रफल में पूर्व निर्मित जी+1 तल का अनाधिकृत निर्माण किया गया है, स्थल निरीक्षण के दौरान निर्मिणकर्ता द्वारा प्रश्नगत भवन का कोई स्वीकृत मानचित्र न प्रस्तुत करने के कारण उपरोक्त भवन के विरूद्ध उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-27 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया है। वर्तमान में मौके पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है तथा भवन अध्यासित होने के कारण सील की कार्यवाही नहीं की गयी है।

3- ऋषी जायसवाल द्वारा अटल नगर कालोनी, मवईया, वार्ड-सारनाथ, वाराणसी में लगभग 9600.00 वर्ग फीट के भूमि क्षेत्रफल जी+3 का अनाधिकृत निर्माण कराया जा रहा था, जिसके विरूद्ध पूर्व में उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया था। पुनः स्थल निरीक्षण के दौरान भवन स्वामी द्वारा यह अवगत कराया गया कि प्रश्नगत निर्माण का स्टिल्ट +3 तलों का आवासीय मानचित्र स्वीकृत है, परन्तु स्थल पर किसी भी प्रकार की स्वीकृत मानचित्र न दिखाने के कारण मौके पर कराये जा रहे फिनिशिंग के कार्य को बन्द कराते हुए निर्माण को सील कर थाना सारनाथ की अभिरक्षा में सौंप दिया गया।


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