विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-4 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी।
भेलूपुर में मयंक भार्गव द्वारा मकान सं.-बी-21/17 कमच्छा, निकट राजबंधु स्वीट्स बगल में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये लगभग 22x70 वर्गफीट के क्षेत्रफल में जी +2 तल के पूर्व निर्मित भवन के तृतीय तल व लगभग 600 sq feet में G+1 का निर्माण करके सेकेंड फ्लोर शटरिंग का कार्य निर्माण कर पीलर खड़े करते हुए सरियों एवं सटरिंग का कार्य किये जाने पर उ.प्र. नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धारा-27, 28 (i) व 28 (ii) के अन्तर्गत वर्तमान में सील भवन के सटे लगभग 25x30 वर्गफीट के क्षेत्रफल में भूतल, प्रथम तल का छत डालकर द्वितीय तल के ढलाई हेतु सटरिंग का कार्य किया जा रहा था, उक्त निर्माण पर सील की कार्यवाही करते हुये थाना-भेलूपुर की सतत निगरानी हेतु सौप दिया गया l
जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी अवर अभियंता आर के सिंह व सोनू कुमार प्रवर्तन टीम उपस्थित रही।
आम नागरिकों से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें, अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।