वार्ड-सिकरौल, प्लाट नं.-138, मौजा-खजुरी (आजाद नगर कालोनी) के अन्तर्गत फरजाना शबनम पत्नी मोहम्मद परवेज द्वारा पूर्व में स्वीकृत मानचित्र संख्या-VDA/BP/2023-24/1258 के विपरीत अधिक क्षेत्रफल में बेसमेन्ट की खुदाई करके कॉलम व बीम बनाकर निर्माण कार्य कराये जाने पर उ.प्र. नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धाराओ के अन्तर्गत कारण बताओ एवं निर्माण कार्य बन्द कराने हेतु पूर्व में नोटिस जारी की गयी थी, परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा स्थल पर सेटबैक एवं रोडवाईडनिंग कवर कर निर्माण करने तथा शमन मानचित्र प्रस्तुत न करने के कारण उ.प्र.नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-28 (क) की उपधारा-1 के अन्तर्गत अनाधिकृत निर्माण को आज दिनांक 06/12/2024 - सील कर पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया l जोनल अधिकारी सिंह गौरव जयप्रकाश अवर अभियंता प्रिया अग्रहरी मौजूद रही ।
उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।