नगवॉ के अन्तर्गत अरविन्द कुमार सिंह द्वारा मौजा-नरोत्तमपुर, वृन्दावन रेजीडेंसी के आगे, जिला-वाराणसी में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये बिना लगभग 48 x 56 पर निर्माण कर पीलर खड़े करते हुए सरियों एवं सटरिंग का कार्य किये जाने पर उ.प्र.नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धारा-27, 28 (i) व 28 (ii) के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही की गयी थी, निर्माणकर्ता द्वारा वर्तमान में लगभग 48 x 56 में निर्माण कर बेसमेंट पर पीलर खड़े करने पर उक्त अनाधिकृत निर्माण को सील कर थाना -लंका की सतत निगरानी हेतु सौप दिया गया l
जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी , अवर अभियंता राकेश सिंह तथा प्रवर्तन टीम उपस्थित रही
उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी ।