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वीडिए जोन-3 की प्रवर्तन टीम ने चौक वार्ड में कई भवनों के अवैध निर्माण को किया सील



 25/Nov/24

वाराणसी में वीडिए जोन-3 की प्रवर्तन टीम ने चौक वार्ड में कई भवनों के अवैध निर्माण को सील किया है।

अवैध निर्माणों पर वाराणसी विकास प्राधिकरण की सख्ती 

वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण  ने 22 नवंबर 2024 को अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जोन-3 के वार्ड चौक क्षेत्र में चार भवनों को सील कर दिया है । यह कार्रवाई जोनल अधिकारी सौरभ प्रजापति और अवर अभियंता रविंद्र प्रकाश के नेतृत्व में की गई। सील किए गए भवन निम्नलिखित हैं:-

1- बादशाह अली का भवन (सी.के. 43/164), स्थान - वार्ड-चौक, वाराणसी। बिना प्राधिकृत मानचित्र स्वीकृत कराए भूतल पर निर्माण कार्य किया जा रहा था। मौके पर निर्माण कार्य बंद कराते हुए भवन को सील किया गया।

2- मो.दशहक व इकरार हाशमी का भवन संख्या सी.के. 46/07, स्थान: मो. भीखाशाह गली, वार्ड-चौक, वाराणसी। लगभग 20 वर्षों में निर्मित बी+जी+4 भवन में अवैध रूप से बेसमेंट का निर्माण किया जा रहा था। इस भवन पर पूर्व में भी बेसमेंट निर्माण के कारण उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के अंतर्गत वाद योजित है। अवैध निर्माण कार्य को रोकते हुए आज इसे सील किया गया।

3- गोपी नाथ केसरी का भवन संख्या सी.के. 51/01, वार्ड-चौक, वाराणसी। बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बी+जी+2 का व्यावसायिक भवन निर्माण पूरा कर लिया गया था और तृतीय तल पर शटरिंग का कार्य चल रहा था। निर्माण कार्य रोककर भवन को सील किया गया।

4- कीर्ति दूबे का भवन सी.के. 57/10, वार्ड-चौक, वाराणसी। बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बी+जी+2 का व्यावसायिक भवन निर्माण पूरा किया गया था और तृतीय तल पर शटरिंग का कार्य चल रहा था। मौके पर निर्माण कार्य बंद कर भवन को सील कर दिया गया।

वीडिए उपाध्यक्ष के द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।


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