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देव दीपावली पर गंगा घाट के आसपास कहीं नहीं उड़ेंगे ड्रोन



 12/Nov/24

काशी में विश्वप्रसिद्ध देव दीपावली पर्व पर गंगा घाट पर होने वाले भव्‍य कार्यक्रमों के दृष्टिगत कमिश्नरेट वाराणसी में प्रशासन पूरी तरह से तैयारी कर रहा है। इसी कड़ी में पूर्व से प्रचलित धारा 163 बीएनएसएस के क्रम में पूरे जनपद को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। अपर पुलिस आयुक्त, कानून एवं व्यवस्था, कमिश्नरेट वाराणसी के पत्र संख्याः रीडर/अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था- (08) / 2024/14493 दिनांक 17.10.2024 द्वारा पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी सीमा के अन्तर्गत आदेश अन्तर्गत धारा-163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दिनांक 17.11.2024 तक प्रभावी है।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 15.11.2024 को कमिश्नरेट वाराणसी में विश्व प्रसिद्ध देव दीपावली का कार्यक्रम प्रस्तावित है। जिसमें भारी संख्या में आमजनमानस एवं विभिन्न विशिष्ट/अतिविशिष्ट अतिथियो का आगमन /भ्रमण/अवस्थान आदि कार्यक्रम प्रस्तावित है। उक्त कार्यक्रम के अवसर पर आमजन एवं मा. महानुभाव के सुरक्षा के दृष्टिगत ड्रोन आदि का प्रयोग होने पर सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था प्रभावित किये जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

अतः कमिश्नरेट वाराणसी क्षेत्रान्तर्गत निम्नांकित निषेधाज्ञा पारित किया जाता है। 1. यह कि कोई भी व्यक्ति पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी के सम्पूर्ण क्षेत्र की सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा और न ही करने का प्रयास करेगा। किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी के सम्पूर्ण क्षेत्र के अन्तर्गत बिना अनुमति ड्रोन, पतंग, किसी भी प्रकार के गुब्बारा, रिमोट संचालित माइको लाइट्स एयर क्राफ्ट एवं पैराग्लाइडर आदि के प्रयोग को पूर्णरूप से प्रतिबन्धित किया जाता है।

यह आदेश पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी के सम्पूर्ण क्षेत्र में पत्र संख्याः रीडर/अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था- (08)/2024/14493 दिनांक 17.10.2024 के क्रम में दिनांक 12.11.2024 को समय 00.00 बजे से 16.11.2024 को समय 24.00 बजे तक प्रभावी रहेगा। आदेश में वर्णित प्रतिबन्धों की अवहेलना भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।


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