नगवा के अन्तर्गत प्रदीप यादव द्वारा सामनेघाट पुल के नीचे, वैष्णवी इंटरप्राइजेज द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराये हो रहे अनाधिकृत निर्माण के विरूध उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धारा-27, 28 (i) व 28 (ii) के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही की गयी थी, परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा लगातार कार्य किये जाने पर उक्त अनाधिकृत निर्माण को सील कर थाना भेलूपुर की सतत निगरानी हेतु सौप दिया गया। जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी अवर अभियंता राकेश कुमार सिंह, मौजूद रहे।
उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।