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बिना स्‍वीकृति के बेसमेंट निर्माण को वीडीए ने किया सील



 18/Oct/24

वाराणसी। वीडीए टीम द्वारा प्रदत्त वार्ड-चौक सीके 52/15 के अन्तर्गत अजय केशरी द्वारा लगभग 5000 वर्ग मी० के क्षेत्रफल पर बेसमेंट में निर्माण कार्य किया जा रहा था जिसकी कोई स्वीकृति नहीं दिखाई गयी। अतः उप्र नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धारा-27, 28 (i) 28 (ii) के अन्तर्गत जोनल अधिकारी द्वारा सील की कार्यवाही की गयी।

उक्त के अतिरिक्त वार्ड-चौक सी० के० 43/138, गोविन्दपुरा के अंतर्गत कद्दरुदीन निशा बेगम द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए द्वितीय तल पर किये जा रहे अवैध निर्माण को जोनल अधिकारी द्वारा सुसंगत धारा के अंतर्गत सील बंद किया गया।

उक्‍त कार्यवाही में जोनल अधिकारी सौरव देव प्रजापति अवर अभियंता रविन्द्र प्रकाश मौजूद रहे।


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